विधवा पेंशन योजना
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा
पेंशन योजना (IGNWPS)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
₹300 – ₹500 / माह
मासिक पेंशन — विधवा महिलाओं के लिए
कौन आवेदन कर सकती है
40–79 वर्ष की विधवा महिला
आवेदन शुल्क
मुफ़्त
आवेदन का माध्यम
ग्राम पंचायत / नगर निगम
प्रोसेसिंग समय
1–2 महीने

📋 योजना क्या है?

विधवा पेंशन योजना गरीब विधवा महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देती है, जिससे वे अपना और अपने परिवार का खर्च चला सकें। यह राशि राज्य अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

✅ पात्रता शर्तें

  • उम्र 40 से 79 वर्ष के बीच (राज्य अनुसार अलग हो सकती है)
  • पति की मृत्यु हो चुकी हो
  • BPL परिवार या आय सीमा के अंतर्गत

📄 ज़रूरी दस्तावेज़

🪪आधार कार्ड
📜पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
🍚BPL राशन कार्ड
🏦बैंक पासबुक

🚀 आवेदन कैसे करें?

1
अपनी ग्राम पंचायत या नगर निगम कार्यालय में जाएं
2
विधवा पेंशन फॉर्म भरें
3
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ जमा करें
4
सत्यापन के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी

⚠️ ध्यान रखने योग्य बातें

  • ⚠️ पुनर्विवाह होने पर पेंशन रुक जाती है
  • ⚠️ समय-समय पर जीवित प्रमाण पत्र देना ज़रूरी हो सकता है
और जानकारी चाहिए?
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं →
यह आपको nsap.nic.in पर ले जाएगा
ℹ️ योजना साथी एक स्वतंत्र जानकारी प्लेटफ़ॉर्म है, सरकार से संबद्ध नहीं। नियम और लाभ समय-समय पर बदल सकते हैं — आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जांच लें।
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