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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
(PMFBY)
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
कौन आवेदन कर सकता है
सभी किसान
प्रीमियम (खरीफ)
2%
प्रीमियम (रबी)
1.5%
आवेदन का माध्यम
बैंक / CSC
📋 योजना क्या है?
PM फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट प्रकोप या बीमारी से होने वाले फसल नुकसान से बचाती है। किसान को सिर्फ बहुत कम प्रीमियम देना होता है, बाकी राशि सरकार सब्सिडी के रूप में देती है।
नुकसान होने पर बीमा कंपनी सीधे किसान के बैंक खाते में मुआवज़ा भेजती है।
✅ पात्रता शर्तें
- ✅ सभी भूमिधारक और किरायेदार किसान पात्र हैं
- ✅ अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान
- ✅ KCC लोन लेने वाले किसानों के लिए स्वतः बीमा हो जाता है
📄 ज़रूरी दस्तावेज़
आधार कार्ड
ज़मीन के कागज़ात
बैंक पासबुक
बुवाई प्रमाण पत्र
🚀 आवेदन कैसे करें?
1
नज़दीकी बैंक या CSC केंद्र में जाएं
2
PMFBY फॉर्म भरें — फसल और ज़मीन की जानकारी दें
3
प्रीमियम राशि जमा करें
4
बीमा पॉलिसी की रसीद सुरक्षित रखें
⚠️ ध्यान रखने योग्य बातें
- ⚠️ फसल नुकसान की सूचना 72 घंटे के अंदर देना ज़रूरी है
- ⚠️ बुवाई के तय समय के अंदर ही आवेदन करें
ℹ️ योजना साथी एक स्वतंत्र जानकारी प्लेटफ़ॉर्म है, सरकार से संबद्ध नहीं। नियम और लाभ समय-समय पर बदल सकते हैं — आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जांच लें।
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