लेबर कार्ड (श्रमिक कार्ड) कैसे बनाएं 2026
निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार का पहचान कार्ड — मुफ़्त सुविधाओं के साथ
लेबर कार्ड क्या है?
लेबर कार्ड (श्रमिक/मज़दूर कार्ड) राज्य के BOCW बोर्ड (भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड) द्वारा जारी किया जाता है — यह निर्माण कार्य में लगे मज़दूरों के लिए है।
ध्यान दें: यह e-Shram कार्ड से अलग है — e-Shram केंद्र सरकार का सभी असंगठित मज़दूरों के लिए है, जबकि लेबर कार्ड विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार जारी करती है।
कौन बनवा सकता है?
• निर्माण स्थल पर काम करने वाले मज़दूर (राजमिस्त्री, बेलदार, बढ़ई, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन आदि)
• उम्र 18-60 वर्ष के बीच
• पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया हो
• आयकरदाता न हो
फायदे
ज़रूरी दस्तावेज़
ऑनलाइन आवेदन — स्टेप बाय स्टेप
CSC से आवेदन (ऑफलाइन)
💰 शुल्क: राज्य के अनुसार अलग — ज़्यादातर राज्यों में ₹20-50 का नाममात्र पंजीकरण शुल्क, कुछ में मुफ़्त।
⚠️ लेबर कार्ड हर 1-3 साल में रिन्यू कराना ज़रूरी होता है (राज्य अनुसार अलग) — वरना फायदे बंद हो सकते हैं।
⚠️ कार्ड बनवाने के नाम पर कोई एजेंट बड़ी रकम मांगे तो सीधे श्रम कार्यालय या CSC से संपर्क करें।
हेल्पलाइन
📞 श्रम मंत्रालय हेल्पलाइन: 1800-11-6839 (e-Shram/श्रम संबंधी)
🏢 अपने ज़िले के श्रम कार्यालय (Labour Office) में सीधे संपर्क करें