ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं 2026
लर्निंग लाइसेंस से परमानेंट DL तक — पूरी प्रक्रिया घर बैठे
आयु सीमा
प्रक्रिया 2 चरणों में
चरण 1 — लर्निंग लाइसेंस (LL): पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, जिसमें एक ऑनलाइन ट्रैफ़िक नियम टेस्ट पास करना होता है।
चरण 2 — परमानेंट DL: LL बनने के कम से कम 30 दिन बाद (और 6 महीने के भीतर) ड्राइविंग टेस्ट देकर परमानेंट लाइसेंस बनवाया जाता है।
ज़रूरी दस्तावेज़
लर्निंग लाइसेंस — ऑनलाइन आवेदन
परमानेंट DL — ऑनलाइन आवेदन
💰 फीस: लर्निंग लाइसेंस ₹150-200, परमानेंट DL ₹200-500 के बीच (राज्य अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है) — UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से जमा करें।
रिन्यूअल व अन्य ज़रूरी बातें
DL एक्सपायर होने के बाद 30 दिन तक बिना जुर्माने के रिन्यू किया जा सकता है। इसके बाद देर से रिन्यू करने पर अतिरिक्त शुल्क लगता है।
अगर लाइसेंस 5 साल से ज़्यादा समय से एक्सपायर है, तो रिन्यूअल नहीं — नए सिरे से आवेदन करना पड़ता है।
⚠️ मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 के तहत DigiLocker या mParivahan ऐप में रखा डिजिटल DL कानूनी रूप से फिजिकल लाइसेंस के बराबर मान्य है — प्रिंट कॉपी साथ रखना ज़रूरी नहीं।
⚠️ एजेंट या दलाल के ज़रिए "बिना टेस्ट के लाइसेंस" जैसे ऑफर से बचें — यह अवैध है और बाद में लाइसेंस रद्द भी हो सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
लर्निंग लाइसेंस के कितने दिन बाद परमानेंट DL बनवा सकते हैं?
क्या RTO जाए बिना लाइसेंस बन सकता है?
डिजिटल DL क्या असली लाइसेंस जितना ही मान्य है?
हेल्पलाइन
📞 Parivahan Helpline: 0120-2459171
🌐 सभी राज्यों की जानकारी एक ही पोर्टल parivahan.gov.in पर उपलब्ध है