ड्राइविंग लाइसेंस गाइड
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ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाएं 2026

लर्निंग लाइसेंस से परमानेंट DL तक — पूरी प्रक्रिया घर बैठे

आयु सीमा

🛵
16 वर्ष
50cc तक गियर-रहित वाहन (माता-पिता की सहमति ज़रूरी)
🚗
18 वर्ष
गियर वाले वाहन व चार पहिया

प्रक्रिया 2 चरणों में

चरण 1 — लर्निंग लाइसेंस (LL): पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है, जिसमें एक ऑनलाइन ट्रैफ़िक नियम टेस्ट पास करना होता है।

चरण 2 — परमानेंट DL: LL बनने के कम से कम 30 दिन बाद (और 6 महीने के भीतर) ड्राइविंग टेस्ट देकर परमानेंट लाइसेंस बनवाया जाता है।

ज़रूरी दस्तावेज़

🪪 आधार कार्ड
पहचान व पते के प्रमाण हेतु
📸 पासपोर्ट फोटो
हाल की, स्पष्ट फोटो
🎂 आयु प्रमाण
10वीं मार्कशीट / जन्म प्रमाण पत्र
✍️ हस्ताक्षर
सफ़ेद कागज़ पर स्कैन किया हुआ

लर्निंग लाइसेंस — ऑनलाइन आवेदन

1
parivahan.gov.in पर जाएं और "Driving Licence Related Services" चुनें
2
अपना राज्य चुनें, फिर "Apply for Learner Licence" पर क्लिक करें
3
"Applicant using Aadhaar Authentication" चुनें — इससे घर बैठे टेस्ट दिया जा सकता है
4
आधार OTP से वेरीफाई करें और फॉर्म भरें
5
दस्तावेज़ अपलोड करें और फीस ऑनलाइन जमा करें
6
ऑनलाइन ट्रैफ़िक नियम टेस्ट दें — पास होने पर तुरंत LL जारी हो जाता है

परमानेंट DL — ऑनलाइन आवेदन

1
LL बनने के 30 दिन बाद parivahan.gov.in पर "Apply for Driving Licence" चुनें
2
LL नंबर व जन्मतिथि डालकर फॉर्म भरें
3
नज़दीकी RTO में ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करें और फीस जमा करें
4
तय तारीख़ पर RTO जाकर ड्राइविंग टेस्ट दें
5
पास होने पर कुछ दिनों में DL पते पर डाक से आ जाता है, और DigiLocker/mParivahan में भी दिखने लगता है

💰 फीस: लर्निंग लाइसेंस ₹150-200, परमानेंट DL ₹200-500 के बीच (राज्य अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है) — UPI, नेट बैंकिंग या कार्ड से जमा करें।

रिन्यूअल व अन्य ज़रूरी बातें

DL एक्सपायर होने के बाद 30 दिन तक बिना जुर्माने के रिन्यू किया जा सकता है। इसके बाद देर से रिन्यू करने पर अतिरिक्त शुल्क लगता है।

अगर लाइसेंस 5 साल से ज़्यादा समय से एक्सपायर है, तो रिन्यूअल नहीं — नए सिरे से आवेदन करना पड़ता है।

⚠️ मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 के तहत DigiLocker या mParivahan ऐप में रखा डिजिटल DL कानूनी रूप से फिजिकल लाइसेंस के बराबर मान्य है — प्रिंट कॉपी साथ रखना ज़रूरी नहीं।

⚠️ एजेंट या दलाल के ज़रिए "बिना टेस्ट के लाइसेंस" जैसे ऑफर से बचें — यह अवैध है और बाद में लाइसेंस रद्द भी हो सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

लर्निंग लाइसेंस के कितने दिन बाद परमानेंट DL बनवा सकते हैं?
लर्निंग लाइसेंस बनने के कम से कम 30 दिन बाद और अधिकतम 6 महीने के भीतर परमानेंट DL के लिए आवेदन करना होता है।
क्या RTO जाए बिना लाइसेंस बन सकता है?
लर्निंग लाइसेंस के लिए आधार प्रमाणीकरण चुनने पर टेस्ट भी ऑनलाइन घर बैठे दिया जा सकता है। परमानेंट DL के लिए आमतौर पर एक बार ड्राइविंग टेस्ट हेतु RTO जाना पड़ता है।
डिजिटल DL क्या असली लाइसेंस जितना ही मान्य है?
हाँ, मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम 2019 के तहत DigiLocker या mParivahan ऐप में रखा डिजिटल DL कानूनी रूप से फिजिकल लाइसेंस के बराबर मान्य है।

हेल्पलाइन

📞 Parivahan Helpline: 0120-2459171

🌐 सभी राज्यों की जानकारी एक ही पोर्टल parivahan.gov.in पर उपलब्ध है

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