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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन
पेंशन योजना (IGNDPS)
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
कौन आवेदन कर सकता है
80%+ दिव्यांगता वाले
आयु सीमा
18–79 वर्ष
आवेदन का माध्यम
ग्राम पंचायत / नगर निगम
प्रोसेसिंग समय
1–2 महीने
📋 योजना क्या है?
दिव्यांगजन पेंशन योजना गंभीर दिव्यांगता (80% या अधिक) वाले गरीब नागरिकों को मासिक आर्थिक सहायता देती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में आती है।
✅ पात्रता शर्तें
- ✅ 80% या अधिक दिव्यांगता प्रमाणित होनी चाहिए
- ✅ उम्र 18 से 79 वर्ष के बीच
- ✅ BPL परिवार या आय सीमा के अंतर्गत
📄 ज़रूरी दस्तावेज़
आधार कार्ड
दिव्यांगता प्रमाण पत्र
BPL राशन कार्ड
बैंक पासबुक
🚀 आवेदन कैसे करें?
1
पहले दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाएं (सरकारी अस्पताल से)
2
ग्राम पंचायत या नगर निगम में पेंशन फॉर्म भरें
3
सभी दस्तावेज़ जमा करें
4
सत्यापन के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी
⚠️ ध्यान रखने योग्य बातें
- ⚠️ दिव्यांगता प्रमाण पत्र सरकारी मेडिकल बोर्ड से ही बनवाएं
- ⚠️ समय-समय पर पुनः सत्यापन ज़रूरी हो सकता है
ℹ️ योजना साथी एक स्वतंत्र जानकारी प्लेटफ़ॉर्म है, सरकार से संबद्ध नहीं। नियम और लाभ समय-समय पर बदल सकते हैं — आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जांच लें।
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